भारत सरकार | Government of India

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अधीन कम कटौती प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

TRACES पर पंजीकरण के लिए कदम

  • साइट https://contents.tdscpc.gov.in/ पर जाएँ I
  • लॉगिन पर क्लिक करें और नए उपयोगकर्ता विकल्प के रूप में रजिस्टर का चयन करें
  • ड्रॉप-डाउन सूची से ‘टैक्सपेयर’ का चयन करें;
  • आगे बढ़ने का चयन करने के बाद, पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित होगा;
  • उपयुक्त जानकारी भरें और सबमिट करें और TRACES में पंजीकरण हो जायेगा।

    TRACES पर पंजीकरण के पश्चात फॉर्म 13 दाखिल करने के लिए कदम

  • TRACES में लॉगिन करें और “माई प्रोफाइल टैब” के तहत, अधिकृत व्यक्ति का DSC पंजीकृत करें;
  • स्टेटमेंट्स/ फॉर्म’ टैब के तहत “फॉर्म 13 के लिए अनुरोध” चुनें।
  • फॉर्म 13 प्रदर्शित किया जाएगा और निम्नलिखित उपयुक्त विवरण आवेदक द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है -
  • कंपनी और TRACES पोर्टल पर पंजीकृत अधिकृत व्यक्ति का मूल विवरण (वही ऑटो-पॉपुलेटेड होगा)
  • आयकर अधिनियम के तहत मौजूदा देयता का विवरण;
  • टीडीएस से संबंधित धारा (जैसे धारा 194 सी, धारा 194 जे आदि) के साथ संदर्भित वर्ष (जैसे कि वित्त वर्ष 2019-20) के दौरान पार्टियों से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय/ राशि का टैन-वार विवरण;
  • अनुमानित आय के संबंध में करदाता द्वारा प्रस्तावित टीडीएस की प्रार्थित दर;
  • संदर्भित वर्ष (उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2019-20) और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19) से पहले की अनुमानित आय का विवरण;
  • संदर्भित वर्ष (उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2019-20) और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19) से पहले की अनुमानित कर गणना का विवरण ।
  • इसके अतिरिक्त, सहायक दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है जिसमें शामिल हैं:
  • पिछले 4 निर्धारण वर्षों के लिए अंतिम निर्धारण आदेश;
  • अनुमानित आय और कर गणना के लिए विवरण/ कामकाज (अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित);
  • पिछले 3 वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण;
  • संदर्भित वर्ष (उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2019-20) और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19) से पहले (अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित) की अनुमानित बैलेंस शीट और पी / एल आय ।
  • पिछले 2 वित्तीय वर्षों के लिए दाखिल की गई टीडीएस रिटर्न की पावती की प्रतियां ।
  • एक बार जब सभी विवरण भर दिये जाते हैं और उपयुक्त दस्तावेज अपलोड कर दिये जाते हैं, तो आवेदक को फॉर्म 13 जमा करना आवश्यक होता है।

    फॉर्म 13 के सबमिशन उपरांत;

  • ऑनलाइन फॉर्म 13 पर कार्रवाई की जाती है और इसकी समीक्षा निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है;
  • निर्धारण अधिकारी विवरण और दस्तावेजों की समीक्षा करता है और स्पष्टीकरण,यदि कोई हो, मांगता है;
  • निर्धारण अधिकारी के अनुमोदन उपरांत, आवेदन को अनुमोदन के लिए अपर आयकर आयुक्त को भेज दिया जाता है;
  • अपर आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन उपरांत, आवेदन समीक्षा और अंतिम अनुमोदन के लिए आयकर आयुक्त को भेजा जाता है
  • आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन उपरांत, आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण होता है और लोअर विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है;
  • लोअर विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट बन जाने के बाद, इसे TRACES पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।